जमीन के बदले नौकरी मामला: दिल्ली कोर्ट से लालू यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप को समन
क्या है खबर?
जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को तलब किया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद विशेष CBI न्यायाधीश विशाल गोगने ने सभी नामजद आरोपियों को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
CBI ने मामले में 30 सरकारी कर्मचारियों समेत 78 लोगों को नामजद किया है।
जमानत
ED के मामले में मिल चुकी है जमानत
पिछले साल अक्टूबर में लालू यादव, तेजस्वी और तेज समेत 9 लोगों को इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दायर मुकदमे में जमानत मिल चुकी है।
कोर्ट ने कहा था कि उन्हें बिना गिरफ्तार किए आरोपपत्र दाखिल किया गया है, ऐसे में सभी को एक लाख रुपये निजी मुचलके पर जमानत दी जाती है।
ED ने कुल 11 के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है, जिसमें 4 की मौत हो चुकी है।
विवाद
क्या है जमीन के बदले नौकरी मामला?
जमीन के बदले नौकरी का मामला 2004 से 2009 का है, उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे।
आरोप है कि मंत्री रहते हुए लालू ने रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप-डी की नौकरी देने के नाम पर लोगों से अपने परिवार और संबंधित एके इंफोसिस कंपनी के नाम पर जमीन कराई थी।
मामले में 2 आरोपपत्र दाखिल हुए, जिसमें दूसरी में पहली बार तेजस्वी यादव का नाम शामिल किया गया था। अब तेज प्रताप का नाम भी शामिल है।