
कुणाल कामरा नहीं होंगे गिरफ्तार, मद्रास हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल तक बढ़ाई अंतरिम राहत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को "गद्दार" कहने के मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट से राहत मिली है।
तमिलनाडु की कोर्ट ने कामरा की गिरफ्तारी पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है। इससे पहले कोर्ट ने कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत दी थी।
कामरा के वकील ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई के बाद कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में 3 नई प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।
राहत
बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंचे हैं कामरा
भले ही कामरा को मद्रास हाई कोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन मुंबई पुलिस कामरा को पूछताछ के लिए बुला रही है। पुलिस ने अब तक 3 समन कामरा को भेजे हैं।
कामरा ने पुलिस के तीनों समन का विरोध किया और पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। उन्होंने पुलिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करने की मांग की है।
कामरा अपनी FIR के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंचे है, जिस पर जल्द सुनवाई होगी।
दलील
कामरा ने क्या दी दलील?
कामरा के वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस अधिकारी उनके मुंबई स्थित पैतृक आवास में गए थे, जिससे उनके बुजुर्ग माता-पिता को काफी परेशानी हुई।
बता दें कि इससे पहले कामरा ने कोर्ट में दलील थी कि उनको 500 से अधिक धमकियां मिल चुकी हैं, जिससे वे राहत के लिए महाराष्ट्र कोर्ट नहीं जा सकते हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा था कि मामला हिरासत में पूछताछ का हकदार नहीं है।