कोलकाता रेप-हत्या मामले में CBI ने हाई कोर्ट में अपील की, सजा-ए-मौत की मांग
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप औऱ हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दोषी संजय रॉय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है।
एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि CBI ने याचिका दायर कर रॉय के लिए सजा-ए-मौत की मांग की है। उसे सियालदाह कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
CBI को सुझाव मिला है कि मामला दुर्लभतम श्रेणी में जा सकता है।
सजा
पश्चिम बंगाल सरकार पहुंची है हाई कोर्ट, याचिका दायर करने की अनुमति मिली
सियालदाह कोर्ट ने रॉय के अपराध को दुर्लभ श्रेणी का न मानते हुए CBI की मृत्युदंड की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
जिसके खिलाफ राज्य सरकार हाई कोर्ट पहुंची है। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक की खंडपीठ में याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति बसाक ने सरकार को अपील दायर करने की अनुमति दे दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह पहले CBI, पीड़ित परिवार और दोषी को सुनेगी।
मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
विवाद
CBI और बंगाल सरकार के बीच याचिका दायर करने को लेकर विवाद
ट्रायल कोर्ट ने 20 जनवरी को रॉय को रेप-हत्या का दोषी मानते हुए उसे मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
फैसले से नाराज बंगाल सरकार हाई कोर्ट पहुंच गई, जिसका CBI ने विरोध किया। CBI ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के पास याचिका दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है, यह अधिकार CBI के पास है।
मुख्यमंंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोलकाता पुलिस जांच करती तो मृत्युदंड मिलता।
घटना
क्या है कोलकाता रेप और हत्या का मामला?
मेडिकल कॉलेज के सभागार में 9 अगस्त को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का रेप हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ बर्बर रेप की बात सामने आई थी, जिसके बाद देशभर में डॉक्टरों का विरोध शुरू हो गया।
पुलिस ने रेप-हत्या मामले में अस्पताल का स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।
बाद में जांच CBI को सौंप दी गई। जांच के दौरान मेडिकल कॉलेज में वित्तीय घोटाले का भी पता चला।