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कोलकाता गैंगरेप मामला: वीडियो बनाने वालों पर भी बलात्कार के आरोप क्यों, क्या कहता है कानून?
कोलकाता में एक कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है

कोलकाता गैंगरेप मामला: वीडियो बनाने वालों पर भी बलात्कार के आरोप क्यों, क्या कहता है कानून?

लेखन आबिद खान
Jun 27, 2025
07:37 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक विधि कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें 10 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। घटना 25 जून की है। पीड़िता ने कहा कि एक आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि 2 लोग वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने वीडियो बनाने वालों पर भी गैंगरेप का ही मुकदमा दर्ज किया है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों।

धाराएं

पुलिस ने किन-किन धाराओं में दर्ज किया मामला?

कोलकाता पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127(2), 70(1) और 3(5) के तहत आरोप दर्ज किए हैं। धारा 127 गलत तरीके से बंधक बनाए जाने के अपराधों से जुड़ी है। इसके खंड 2 के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध रोकता है या बंद करता है, तो यह अपराध है। इसके लिए एक साल तक की सजा या 5000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

सहयोगी

धारा 70(1) में क्या-क्या प्रावधान हैं?

BNS की धारा 70(1) सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। इसमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में या समान इरादे से किसी के साथ बलात्कार को गैंगरेप माना गया है। इसमें अपराध के साथ इरादे पर भी जोर है। इस मामले में भले ही एक आरोपी ने बलात्कार किया, लेकिन बाकियों ने वीडियो रिकॉर्ड कर पीड़िता को धमकाया, जो अपराध में उनकी सक्रिय भागीदारी की पुष्टि करता है।

धारा 3(5)

सभी पर गैंगरेप के आरोप क्यों लगे?

BNS की धारा 3(5) में कहा गया है, "जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कृत्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होता है जैसे कि वह कृत्य अकेले उसके द्वारा किया गया हो।" गैंगरेप के संदर्भ में भले ही एक व्यक्ति ने शारीरिक रूप से बलात्कार किया हो, लेकिन इसमें सहायता करने वाले बाकी लोग भी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

शादी

पीड़िता ने ठुकराया था शादी का प्रस्ताव

पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी को जानती है और उसके साथ काफी समय तक रिश्ते में थी। हाल ही में आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे पीड़िता ने ठुकरा दिया था। इसी से नाराज होकर आरोपी ने घटना को अंजाम दे दिया। मुख्य आरोपी का नाम मनोजीत मिश्रा है, जो छात्र नेता है और उसके तृणमूल कांग्रेस (TMC) से भी संबंध बताए जा रहे हैं। वो कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी भी है।

बयान

पीड़िता बोली- पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई तब भी नहीं छोड़ा

पीड़िता ने कहा, "घटना वाले दिन मैं फॉर्म के काम से कॉलेज गई थी। आरोपियों ने पहले मुझे कॉलेज में रुकने के लिए कहा। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में ले गए और गेट बंद कर दिया। मैंने आरोपियों के पैर पकड़कर बाहर जाने का कहा, लेकिन रात 10 बजे तक मेरे साथ बलात्कार किया। आरोपियों ने वीडियो भी बनाया। मुझे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देंगे।"