उत्तर प्रदेश: केरल के पत्रकार कप्पन को दो साल बाद मिली जमानत
हाथरस में षड्यंत्र के आरोप में उत्तर प्रदेश की जेल में दो साल से बंद केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनशोधन के मामले में जमानत दे दी। मामले में कप्पन की जमानत अर्जी को लखनऊ की एक अदालत ने नामंजूर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अक्तूबर, 2022 में हाईकोर्ट का रुख किया था। इससे पहले कप्पन को 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (UAPA) के मामले में जमानत दे दी थी।
जमानत मिलने के बाद फिल जेल में बंद हुये थे कप्पन
हाथरस में दलित महिला के बलात्कार और हत्या की घटना कवर करने जा रहे कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मथुरा में अक्तूबर, 2020 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनको प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का सदस्य बताया था, जबकि कप्पन ने इससे इंकार किया था। दो साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सितंबर, 2022 में UAPA मामले में जमानत दी थी, लेकिन ED ने उन्हें तुरंत धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया था।