केरल हाई कोर्ट ने ED की जांच के खिलाफ CMRL की अपील खारिज की
केरल हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के उन मामलों की जांच करने की इजाजत दे दी है, जो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना थाईकांडियिल से जुड़े आरोपों से संबंधित हैं।
दरअसल, इससे पहले CMRL ने इस जांच को रोकने की कोशिश की थी। कंपनी का तर्क था कि मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत किसी 'अनुसूचित अपराध' का होना जरूरी है, तभी जांच हो सकती है।
हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा अपराध केवल आपराधिक मुकदमे के लिए जरूरी होता है, न कि जांच या संपत्ति फ्रीज करने जैसे सिविल मामलों के लिए। इसलिए, ED अपनी जांच जारी रख सकती है।
CMRL पर एक्सालॉजिक को अवैध भुगतान का आरोप
CMRL पर आरोप है कि उसने वीना थाईकांडियिल के स्वामित्व वाली कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को अवैध भुगतान किए हैं।
इसके अलावा, कंपनी कानून के संभावित उल्लंघनों की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा भी की जा रही है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ECIR रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों की कमी ED को अपनी पड़ताल आगे बढ़ाने से नहीं रोकेगी।