बेंगलुरू: मेट्रो पिलर गिरने से हुई मौत के मामले में हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पिछले दिनों बेंगलुरु मेट्रो के निर्माणकार्य के दौरान पिलर गिरने से हुई दो लोगों की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। TOI के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वरले और न्यायमूर्ति अशोक एस किनगी ने हादसे की खबर जानने के बाद जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है। अदालत ने सुरक्षा उपायों पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा और राज्य सरकार से पूछा कि उन्होंने क्या जिम्मेदारी तय की है।
मेट्रो निगम ने अपने तीन अधिकारियों को किया है निलंबित
बेंगलुरू मेट्रो रेल निगम (BMRC) ने मामले में बुधवार को अपने तीन अधिकारियों को निलंबित किया है। इसमें डिप्टी चीफ इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और साइट इंजीनियर शामिल हैं। साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान को मामले की स्वतंत्र जांच सौंपी गई है। नागवारा क्षेत्र में 10 जनवरी को हुए हादसे में निर्माणाधीन पिलर के नीचे दबकर महिला और उसके चार वर्षीय बेटे की मौत हो गई थी, जबकि उनके पति और बेटी घायल हो गए थे।