न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को कर्नाटक हाई कोर्ट से अंतरिम राहत, मंगलवार तक कार्रवाई पर रोक
कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आजतक के टीवी एंकर सुधीर चौधरी को बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज FIR के मामले में अंतरिम राहत प्रदान कर दी। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई मंगलवार 19 सितंबर को करेगा और तब तक पुलिस चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की पीठ ने FIR को रद्द करने की चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया।
क्या है मामला?
सुधीर चौधरी पर राज्य की स्वावलंबी सारथी योजना के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप है। 11 सितंबर को आजतक चैनल पर चौधरी ने दावा किया था कि कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम ने वाणिज्यिक वाहन सब्सिडी केवल अल्पसंख्यकों के लिए शुरू की है, जिसमें हिंदू पात्र नहीं हैं। उनके खिलाफ 13 सितंबर को FIR दर्ज की गई थी। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा था कि एंकर ने गलत सूचना फैलाई और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
कोर्ट ने कहा- प्रथमदृष्टया सुधीर के खिलाफ मामला बनता दिख रहा है
बार एंड बेंच के मुताबिक, न्यायमूर्ति चंदनगौदर ने कहा कि वह अगले बुधवार को याचिका पर फैसला करेंगे, तब तक पुलिस चौधरी के खिलाफ कोई भी कठोर कदम न उठाए। न्यूायमूर्ति चंदनगौदर ने मौखिक तौर पर कहा कि प्रथमदृष्टया चौधरी के खिलाफ मामला बनता दिख रहा है। कोर्ट ने कहा कि वह मामले को लंबे समय तक लंबित नहीं रखना चाहता है और एंकर को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।