कर्नाटक हाई कोर्ट ने सद्गुरु के ईशा योग केंद्र के उद्घाटन पर रोक लगाई, नोटिस जारी
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को आदियोगी मूर्ति के अनावरण और बेंगलुरू के नंदी पहाड़ियों की तलहटी पर बने ईशा योग केंद्र के उद्घाटन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अंतरिम रोक का आदेश जारी कर पर्यावरण वन मंत्रालय, कर्नाटक सरकार, ईशा योग केंद्र समेत 16 को नोटिस जारी किया है। बता दें, प्रतिमा का अनावरण सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन की ओर से 15 जनवरी को किया जाना था। परियोजना के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
सरकार पर अवैध रूप से जमीन आवंटित करने का आरोप
जनहित याचिका क्याथप्पा एस और चिक्कबल्लपुर के कुछ ग्रामीण की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील जगह पर वाणिज्यिक उद्यम स्थापित किया जा रहा है और इसे सरकार द्वारा अवैध रूप से आवंटित किया गया है। इससे आम जनजीवन, मवेशी और प्रकृति प्रभावित होगी। बताया जा रहा है कि योग केंद्र ने शिव की धातु मूर्ति को रातो-रात स्थापित करने के लिए जमीन को खराब किया।