शख्स के पास मर्सिडीज कार, हाई कोर्ट बोला- पत्नी-बेटे को हर महीने देने होंगे 20,000 रुपये
कर्नाटक हाई कोर्ट ने परिवार अदालत के एक फैसले को बरकरार रखते हुए पति की तलाक की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने पति को अपनी अलग रह रही पत्नी और 12 साल के बेटे को हर महीने 20,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश भी कायम रखा है। साल 2009 में शादी के बंधन में बंधा यह कपल लंबे समय से विवादों में उलझा था। पति ने पत्नी पर क्रूरता और उसे छोड़कर चले जाने का आरोप लगाया था।
अदालत को पति के सबूत अधूरे मिले
जवाब में, पत्नी ने भी पति पर प्रताड़ना और गैर-वैवाहिक संबंध रखने का आरोप लगाया। उसने अपने दावों को मजबूत करने के लिए तस्वीरें और दस्तावेज भी पेश किए। अदालत ने पाया कि पति अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाया, क्योंकि उसने सबूत के तौर पर सिर्फ एक फोटो और शादी का निमंत्रण पत्र ही पेश किया था। गौरतलब है कि अदालत ने पति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जिसके पास मर्सिडीज-बेंज जैसी महंगी कार भी है, 20,000 रुपये के गुजारा भत्ते को उचित ठहराया। इसके साथ ही, अदालत ने पत्नी को यह अधिकार भी दिया है कि यदि गुजारा भत्ता देने में देरी होती है, तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकती है।