दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' को बड़ा झटका, हाई कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार
क्या है खबर?
दिलजीत दोसांझ की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'सतलुज' को लेकर चल रहा विवाद अब और बढ़ गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर इस फिल्म को दोबारा दिखाए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत के इस रुख के बाद अब फिल्म की OTT पर वापसी की उम्मीदें बेहद कमजोर हो गई हैं। आइए पूरा मामला जानते हैं।
इनकार
हाई कोर्ट का ZEE5 पर बहाली की याचिका सुनने से इनकार
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ZEE5 पर फिल्म 'सतलुज' को दोबारा बहाल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
ये याचिका पंजाब निवासी और ZEE5 सब्सक्राइबर श्रवण सिंह ने दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि बिना किसी सार्वजनिक या कानूनी आदेश के फिल्म हटाना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति और कलात्मक स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
कोर्ट के फैसले से फिल्म की वापसी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।
विवाद
सरकार का रुख और विवाद की वजह
केंद्र सरकार के निर्देश पर ZEE5 ने इस फिल्म को 'सुरक्षा चिंताओं' और IT नियम 2021 के तहत हटाया था।
फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है, जो पहले 'पंजाब 95' नाम से सेंसर बोर्ड में फंसी थी। बोर्ड के 127 कट्स के सुझाव को न मानकर निर्माताओं ने इसका नाम 'सतलुज' रखा और सीधे OTT पर रिलीज कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने अब इस जनहित याचिका पर विचार करने से ही मना कर दिया।