कर्नाटक: स्कूल-कॉलेज में हिजाब और जनेऊ पर रोक नहीं, सिद्धारमैया सरकार ने पलटा 2022 का फैसला
क्या है खबर?
कर्नाटक के स्कूलों में छात्र-छात्राएं अब हिजाब और जनेऊ पहन सकेंगे। राज्य सरकार ने साल 2022 में जारी उस विवादित आदेश को वापस ले लिया, जिसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। नए आदेश के अनुसार, अब छात्र-छात्राएं निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ धार्मिक और पारंपरिक प्रतीकों को पहन सकेंगे। सिर्फ हिजाब ही नहीं, पगड़ी और जनेऊ पहनने की भी छूट होगी। यह आदेश मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही लागू होगा।
आदेश
क्या कहता है राज्य सरकार का आदेश?
आदेश में कहा गया है कि सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र यूनिफॉर्म के साथ हिजाब, जनेऊ और रुद्राक्ष जैसे धार्मिक प्रतीक पहन सकते हैं। यह भी साफ किया गया है कि ये चीजें केवल यूनिफॉर्म के अतिरिक्त होंगी और इन्हें वर्दी का रूप नहीं माना जाएगा। आदेश में कहा गया है कि ऐसे प्रतीकों के इस्तेमाल से स्कूलों का अनुशासन, सुरक्षा व्यवस्था या छात्रों की पहचान प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
विवाद
क्या था विवाद?
हिजाब विवाद की शुरुआत 2021 के आखिर में उडुपी जिले से हुई थी। तब कुछ मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद ये विवाद पूरे राज्य में फैल गया और कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बाद में तत्कालीन भाजपा सरकार ने फरवरी, 2022 में आदेश जारी कर शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था।