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जमीन के बदले नौकरी मामला: लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मुकदमा रोकने से इनकार
जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यावद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है

जमीन के बदले नौकरी मामला: लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मुकदमा रोकने से इनकार

Jul 18, 2025
12:08 pm

क्या है खबर?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी याचिका को खारिज करते हुए मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें मामले की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की छूट दी है। आइए पूरी खबर जानते हैं।

टिप्पणी

कोर्ट ने क्या की टिप्पणी?

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा, "हम मामले की सुनवाई पर रोक नहीं लगाएगे। हम अपील खारिज कर रहे हैं। पहले मुख्य मामले पर फैसला होने दीजिए। हम इस छोटे से मामले को क्यों रोके रखें?" पीठ ने कहा, "लालू को मुकदमे के दौरान व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। बता दे कि मामले में प्राथमिकी रद्द करने सहित मुख्य मामला अभी भी लंबित है।

याचिका

लालू ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

बता दें कि लालू ने इस मामले में पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद लालू ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका का खारिज करते हुए हाई कोर्ट को तेजी से ट्रायल चलाने का आदेश दे दिया है। इस तरह आने वाले समय में लालू की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं।

विवाद

क्या है जमीन के बदले नौकरी का मामला?

जमीन के बदले नौकरी का मामला 2004 से 2009 का है, उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि मंत्री रहते हुए लालू ने पश्चिम-मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में ग्रुप-डी की नौकरी देने के नाम पर लोगों से अपने परिवार और संबंधित एके इंफोसिस कंपनी के नाम पर जमीन कराई थी। मामले में 2 आरोपपत्र दाखिल हुए, जिसमें दूसरी में पहली बार तेजस्वी का नाम शामिल किया गया था। अब तेज प्रताप का नाम भी शामिल है।