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इंडिगो पर यात्री को गंदी सीट उपलब्ध कराने पर लगा डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना
इंडिगो पर लगा जुर्माना

इंडिगो पर यात्री को गंदी सीट उपलब्ध कराने पर लगा डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना

Aug 10, 2025
10:49 am

क्या है खबर?

नई दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इंडिगो एयरलाइंस को एक महिला को अस्वच्छ और दागदार सीट उपलब्ध कराने के लिए सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने महिला यात्री को हुई असुविधा और मानसिक पीड़ा के लिए इंडिगो पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी तरह मुकदमा खर्च के रूप में 25,000 रुपये देने को भी कहा है। यह राशि पीड़ित महिला यात्री को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

प्रकरण

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली निवासी पिंकी ने आयोग में परिवाद दायर किया था कि 2 जनवरी, 2025 को बाकू से नई दिल्ली की यात्रा के दौरान एयरलाइन ने उन्हें गंदी और दागदार सीट उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने जब इसकी शिकायत की तो एयरलाइन कर्मचारियों ने उसे असंवदेनशील तरीके से लेते हुए खारिज कर दिया। इससे उसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। आयोग अध्यक्ष अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्य बारिक अहमद और शेखर चंद्र ने इस पर फैसला सुनाया है।

सफाई

इंडिगो ने अपनी सफाई में क्या कहा?

इंडिगो ने अपनी सफाई में कहा कि उसके कर्मचारियों ने पिंकी की समस्या का संज्ञान लिया और उन्हें अलग सीट आवंटित की, जिस पर उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। हालांकि, आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपन फैसले में कहा, "हम मानते हैं कि विपक्ष (इंडिगो) सेवा में कमी का दोषी है। यात्री को हुई असुविधा और मानसिक पीड़ा के संबंध में मुआवजा दिया जाना चाहिए। ऐसे में हम 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देते हैं।"

जानकारी

अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रही इंडिगो

आयोग ने इंडिगो को मुकदमे के खर्च के रूप में पीड़िता को 25,000 रुपये अलग से देने के भी निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि एयरलाइंस स्थिति डाटा डिस्प्ले (SDD) रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रही, जो उसके आंतरिक परिचालन रिकॉर्ड का हिस्सा है।