इंडिगो संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर
क्या है खबर?
इंडिगो की बड़े पैमाने पर रद्द हुई उड़ानों का मामला सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर चिंता जताई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि लोग हवाई अड्डों पर फंसे हैं और उनमें से कई को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कोर्ट ने मामले को तुरंत सूचीबद्ध नहीं किया है। याचिका को नियमित सुनवाई में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
सुनवाई
CJI ने क्या कहा?
मामले पर CJI कांत ने कहा, "यह गंभीर मामला है। लाखों लोग हवाई अड्डों पर फंसे हैं। हम जानते हैं कि भारत सरकार ने समय पर कार्रवाई की है और मुद्दे का संज्ञान लिया है। हम जानते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।" याचिकाकर्ताओं की ओर से एक वकील ने कहा कि इंडिगो में बहुत सारी रिक्तियां हैं और मौजूदा स्थिति के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है, ग्राहकों को सूचित नहीं किया जाता है।
याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर
दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसी तरह की एक याचिका दायर की गई है, जिसमें इंडिगो संकट से प्रभावित लोगों के किराए की वापसी के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हवाई अड्डों पर जमीनी हालात अमानवीय हैं। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने पहले ही कुछ निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, कोर्ट मामले को बुधवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत है।