केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में UAPA के तहत 23 संगठनों को घोषित किया गैरकानूनी
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले समूहों के खिलाफ अपने कड़ा रुख अपनाते सख्त कार्रवाई की है। यही कारण है कि सरकार ने पिछले 5 सालों में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत 23 संगठनों को गैरकानूनी घोषित किया है। इस सूची में लंबे समय से उग्रवाद से प्रभावित रहे पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के कई संगठन शामिल हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में इसकी पुष्टि की है।
बयान
राय ने क्या दिया बयान?
राय ने कहा, "सरकार राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। चरमपंथी, अलगाववादी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए UAPA के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है।" उन्होंने आगे कहा, "पिछले 5 वर्षों में सरकार ने 23 संगठनों को गैरकानूनी घोषित किया है। ये संगठन उग्रवादी गतिविधियों, सशस्त्र उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों से जुड़े थे।"
संगठन
सरकार ने इन संगठनों को घोषित किया गैरकानूनी
सरकार ने पिछले 5 सालों में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) मैतेई उग्रवादी संगठन, मेइतेई चरमपंथी संगठन, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT), हिनीवट्रेप राष्ट्रीय मुक्ति परिषद (HNLC), लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग (NSCN-K), इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF), जमात-ए-इस्लामी (JEI) जम्मू-कश्मीर, जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट) और सिख फॉर जस्टिस (SJF) को गैरकानूनी घोषित किया है।
अन्य
इन संगठनों को भी घोषित किया गया गैरकानूनी
सरकार ने जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP), मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर मसरत आलम गुट, तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-कश्मीर (TeH), मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट), मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट), जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट (JKNF), जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग (JKPFL), जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग (JKPL) और उससे संबंध 4 गुट (JKPL (मुख्तार अहमद वाजा), JKPL (बशीर अहमद टोटा), JKPL (गुलाम मोहम्मद खान सोपोरी), JKPL (अजीज शेख) ), जम्मू-कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन (JKIM) और अवामी एक्शन कमेटी (AAC) को भी गैरकानूनी घोषित किया है।
जानकारी
PFI और उससे संबंद्ध संगठनों पर भी हुई कार्रवाई
सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और इसके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल को भी गैरकानूनी घोषित किया है।