दिल्ली में दिवाली: ग्रीन पटाखे सिर्फ 2 घंटे चलाने की अनुमति, जानें सभी नए नियम
दिल्ली सरकार ने दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन पटाखों से जुड़े दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसके तहत, 7 और 8 नवंबर को केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होगा, जिन्हें मंजूरी मिली है।
इन्हें भी सिर्फ 2 समय में जलाया जा सकेगा: सुबह 6 बजे से 7 बजे तक या रात 8 बजे से 10 बजे तक। इसके अलावा, अस्पतालों, स्कूलों, नर्सिंग होम और दूसरे शांत इलाकों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाना पूरी तरह मना है।
सिर्फ QR कोड वाले पटाखों को अनुमति
बाजारों में सिर्फ CSIR-NIRI द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे, जिन पर QR कोड भी होगा। ये पटाखे केवल उन्हीं दुकानों पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें दिल्ली पुलिस से बेचने की इजाजत मिली है।
ऑनलाइन पटाखों की बिक्री या किसी अनाधिकृत जगह से इन्हें खरीदना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सरकार ने साफ किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह कदम त्योहार को खुशी से मनाने के साथ-साथ लोगों की सेहत और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है।