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    राजस्थान: पति ने महिला को दिया तीन तलाक, विरोध करने पर ससुराल वालों ने किया गैंगरेप

    राजस्थान: पति ने महिला को दिया तीन तलाक, विरोध करने पर ससुराल वालों ने किया गैंगरेप

    लेखन मुकुल तोमर
    Nov 28, 2019
    04:01 pm

    क्या है खबर?

    तीन तलाक को लेकर संसद के कानून बनाने के बावजूद भी तत्काल तीन तलाके के मामले कम नहीं हो रहे हैं।

    राजस्थान से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पहले पति ने महिला को तीन तलाक दिया और जब उसने उसका विरोध किया तो उसके ससुर और एक अन्य संबंधी ने उसका गैंगरेप किया।

    महिला ने अपने देवर पर खुद के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। ये सब कुछ एक ही दिन में हुआ।

    मामला

    शुक्रवार को पति ने दिया था तीन तलाक

    शिकायत के अनुसार, 25 वर्षीय पीड़ित महिला को उसके पति ने पिछले शुक्रवार को तीन तलाक दिया था।

    जब महिला ने तीन तलाक का विरोध किया तो उसके ससुर और ससुर के भाई ने उसके साथ गैंगरेप किया। महिला ने अपने देवर पर उसे पीटने का आरोप भी लगाया है।

    भिवाड़ी के महिला पुलिस स्टेशन ने मामले में सोमवार को FIR दर्ज की। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस जांच कर रही है।

    जानकारी

    पति पर तीन तलाक कानून के तहत मामला दर्ज

    पुलिस के अनुसार, महिला के पति पर तीन तलाक देने के लिए मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं उसके ससुर और ससुर के भाई के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है।

    अन्य मामला

    मंगलवार को इसी पुलिस स्टेशन में आया तीन तलाक का एक और मामला

    बता दें कि इसी पुलिस स्टेशन में मंगलवार को तीन तलाक से संबंधित एक और मामला दर्ज किया गया था।

    इस मामले में पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने 17 नवंबर को उसे फोन पर ही तीन तलाक दे दिया।

    मामले में स्थानीय कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज की गई थी। महिला ने अपनी FIR में अपने ससुर, सास और अन्य ससुरालजनों का नाम भी लिखवाया है।

    तीन तलाक कानून

    क्या है तीन तलाक पर कानून?

    कुछ मुस्लिम समुदायों में तलाक-ए-बिद्दत यानि एक साथ तीन तलाक बोलकर तलाक देने की प्रथा प्रचलित है। इसका अक्सर महिलाओं के खिलाफ दुरुपयोग होता है।

    इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम लेकर आई जिसे आमतौर पर तीन तलाक कानून के तौर पर जाना जाता है।

    इसमें तलाक-ए-बिद्दत को कानूनी अपराध घोषित करते हुए तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

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