अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है तो आपको करना होगा ये काम
आपका नाम आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो आप आगामी लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएँगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि किसी भी चुनाव में योग्य मतदाता के पास मान्य वोटर आईडी कार्ड के साथ ही उसका नाम वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो आपको बस कुछ आसान काम करने हैं, उसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा।
योग्य मतदाताओं को होना चाहिए जल्द से जल्द पंजीकृत
यद्यपि चुनाव आयोग योग्य उम्मीदवारों का नामांकन दाख़िल करने के अंतिम दिन से 15 दिन पहले तक नए नामांकन फ़ॉर्म स्वीकार करता है। अधिकारियों का सुझाव है कि सभी योग्य मतदाताओं को जल्द से जल्द पंजीकृत होना चाहिए।
पंजीकृत लोग वोटर लिस्ट में जाँचे अपना नाम
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, "चुनाव की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। अगर अभी भी कोई व्यक्ति पंजीकृत नहीं है तो उसके लिए मतदाता के रूप में नामांकन करने का यह अंतिम अवसर है।" उन्होंने आगे कहा, "जो लोग पंजीकृत हैं और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, उन्हें अपना नाम वोटर लिस्ट में ऑनलाइन, हेल्पलाइन पर कॉल करके या हमारे नंबर से लिस्ट में अपने नाम की जाँच करनी चाहिए।"
नहीं किया जाएगा गुम नामों पर विचार
उन्होंने कहा, "वैद्य वोटर आईडी कार्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना वोट डालने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा।"
इस तरह वोटर लिस्ट में करें अपने नाम की जाँच
आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं, यह देखने के लिए आप इन विधियों का पालन करें: 1) SMS: SMS के ज़रिए वोटर लिस्ट में अपने नाम की स्थिति जानने के लिए EPIC (स्पेस) अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करके एक मैसेज बनाएँ और उसे 77382999899 पर भेज दें। 2) ऑनलाइन: वोटर लिस्ट में ऑनलाइन अपना नाम जाँचने के लिए आप या NVSP पोर्टल या दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर लॉग-इन करें।
कॉल करके भी पता कर सकते हैं वोटर लिस्ट में अपने नाम की स्थिति
कॉल द्वारा वोटर लिस्ट में अपने नाम की स्थिति के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करना होगा। उसके बाद माँगी गई जानकारी देकर वोटर लिस्ट में अपने नाम की स्थिति जान सकते हैं।
इस तरह वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएँ अपना नाम
प्रक्रिया: अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं दिखता है या आप नए मतदाता बन रहे हैं तो आप मतदाता केंद्र में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आप NVSP पोर्टल या मुख्य चुनाव कार्यालय, दिल्ली की वेबसाइट पर लॉग-इन करें और "Form 6" भरें। दस्तावेज़: दस्तावेज़ के तौर पर आपको एक नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीर, आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
प्रवासी वोटर आईडी के लिए इस तरह से कर सकता है आवेदन
कोई प्रवासी व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक उम्र का है तो वह एक घोषणा पत्र देकर यह पंजीकृत करा सकता है कि वह 21 वर्ष से अधिक का है, भले ही यह साबित करने के लिए उसके पास कोई दस्तावेज़ न हो। इसी तरह अगर अगर किसी व्यक्ति के पास निवास स्थान साबित करने के लिए रेंट एग्रीमेंट या कोई अन्य दस्तावेज़ न हो तो वह एक सेल्फ़ अटेस्टेड डाक को निवास प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।