
केंद्र सरकार ने आतंकवादी और प्रतिबंधित गैर-कानूनी संगठनों की नई सूची जारी की, जानिए कौन-कौन शामिल?
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने सोमवार को आतंकवादी और गैर-कानूनी संगठनों की अपडेट सूची जारी कर दी है, जिसमें 67 नाम शामिल हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूची में शामिल 45 संगठन गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धारा 35 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किए गए हैं।
बाकी 22 समूहों को UAPA की धारा 3(1) के तहत गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया है।
सभी संगठन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
आतंकी संगठन
आतंकवादी संगठनों में कौन-कौन शामिल?
आतंकवादी संगठनों में 45 नाम शामिल हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नामों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, लैश्कर-ए-तैयबा, जम्मू-कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (MPLF), ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF), लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE), स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)- पीपुल्स वार और इसके अन्य संगठन, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश शामिल है।
समूह
गैर-कानूनी संगठन में कौन-कौन प्रमुख नाम शामिल?
गैर-कानूनी संगठनों में 22 नाम शामिल हैं, जिसमें 7 मैतेई उग्रवादी संगठन, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और इसकी राजनीतिक शाखा रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट भी शामिल हैं।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और इसके सहयोगी फ्रंट रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल भी गैर-कानूनी संगठन घोषित हैं।
इनके संचालन पर कड़ी सख्ती बरती जाएगी।