
हेमंत सोरेन को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब 17 मई को होगी सुनवाई
क्या है खबर?
झारखंड में कथित जमीन घोटाले के आरोपों में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सोरेन की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सोरेन ने अपनी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
सोमवार को कोर्ट ने कोई राहत न देते हुए अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की है।
सुनवाई
केजरीवाल की जमानत को बनाया था आधार
सोरेन ने अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल की जमानत को आधार बनाते हुए राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सोरेन पर गंभीर आरोप बताते हुए इसे अस्वीकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि वह मामले में बिना ED को सुने जमानत नहीं दे सकता। इसे देखते हुए कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है।
सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि या तो कोर्ट याचिका को रद्द कर दें या जल्द सुनवाई करे।
मामला
क्या है मामला?
सोरेन पर अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन घोटाले का आरोप है। ED का दावा है कि फर्जी दस्तावेजों से रांची में भारतीय सेना की लगभग 5 एकड़ जमीन बेची गई। ED ने 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी से कुछ देर पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ED ने सोरेन के दिल्ली स्थित घर से 36 लाख रुपये, BMW कार, रांची में 31 करोड़ रुपये की जमीन समेत कुल 256 करोड़ की संपत्ति जब्त की है।