मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तर से जुड़ी CBI जांच के खिलाफ पंजाब की याचिका पर SC जल्द सुनवाई को तैयार
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की एक याचिका पर 7 या 8 अक्टूबर को सुनवाई करने की सहमति दी है।
पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की CBI जांच कराने को कहा गया था।
पंजाब के वकील ने कोर्ट में अपनी दलील देते हुए कहा कि इस तरह के बड़े कदम के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इससे राज्यों के अपने मामलों पर नियंत्रण पर असर पड़ सकता है।
हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का दिया था आदेश
हाई कोर्ट ने यह CBI जांच का आदेश तब दिया था, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कुछ जानकारी साझा की थी। ED ने बताया था कि नितिन गोहल नाम का एक शख्स कथित तौर पर राज्य सरकार से अपना काम कराने की कोशिश करने वाले लोगों और घुमन के बीच बिचौलिए का काम कर रहा था।
कोर्ट इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि ED से 3 अगस्त को जानकारी मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने सिर्फ शुरुआती जांच ही की थी। इसी वजह से कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष और पूरी तरह से जांच के लिए पुलिस के सहयोग से एक विस्तृत जांच पर जोर दिया।