केंद्रीय अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती में होगी 25 फीसदी की बढ़ोतरी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी
क्या है खबर?
स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती में 25 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है।
यह फैसला कोलकाता के एक अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद केंद्रीय कानून की मांग कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स के विरोध-प्रदर्शन के बीच लिया गया है।
मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा सरकारी अस्पतालों द्वारा सुरक्षा समीक्षा किए जाने के बाद मांग के आधार पर मार्शलों की तैनाती को भी मंजूरी दी जाएगी।
फायदा
केंद्रीय कानून लाने से नहीं होगा फायदा
सूत्रों ने कहा कि आरजी कर अस्पताल मामले के आधार पर केंद्रीय कानून लाने से कोई बड़ा अंतर नहीं आएगा क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या कोई मरीज-डॉक्टर के बीच हिंसा का मामला नहीं था।
अपराध और बलात्कार के मामले पहले से ही मौजूदा कानूनों के अंतर्गत आते हैं।
पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक और केरल सहित 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्यर्किमयों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किए हैं।
परेशानी
डॉक्टर्स की हड़ताल से हो रही परेशानी
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे ड्यूटी रूम, काम के घंटे और स्थितियां तथा कैंटीन सेवाओं पर गौर करेगी।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा, "अस्पताल सार्वजनिक सुविधाएं हैं, इसलिए उन्हें किले में नहीं बदला जा सकता, हमने डॉक्टर्स से हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया है, क्योंकि मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।"