
डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामलों में 6 घंटे में होगी FIR, स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश
क्या है खबर?
स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी अस्पतालों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ हुए हिंसा के मामलों को 6 घंटे के अंदर दर्ज कराएं।
स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल लिखित आदेश में कहा, "हाल में देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा आम हो गई है। इसके मद्देनजर ड्यूटी के दौरान हिंसा होने पर संस्थान का प्रमुख 6 घंटे में FIR दर्ज कराने का जिम्मेदार होगा।"
फैसला
कोलकाता में हुई हिंसा के बाद लिया गया फैसला
यह फैसला पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बुधवार रात हुई हिंसक हमले के बाद लिया गया है।
दरअसल, अस्पताल के सभागार में एक महिला डॉक्टर की बर्बरतापूर्वक रेप के बाद हत्या के मामले में बुधवार रात को डॉक्टर शहर में एक रैली निकालने जा रहे थे।
तभी अस्पताल के बाहर खड़ी हिंसक भीड़ ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद डॉक्टरों ने पूरे देश में प्रदर्शन कर रैली निकाली थी।
घटना
क्या है डॉक्टर की रेप और हत्या का मामला?
9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की हत्या से पहले रेप की पुष्टि हुई।
उसकी आंख, मुंह, पैर, गर्दन, हाथ, कमर और निजी अंगों पर काफी चोटें थीं। मामले में पुलिस ने अस्पताल में आने-जाने वाले एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया है।
फिलहाल CBI को मामले की जांच सौंपी गई है। सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं।