दोबारा होगा तेलंगाना एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों का पोस्टमार्टम, हाई कोर्ट ने दिया आदेश
क्या है खबर?
तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए डॉक्टर दिशा के आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश दिये हैं।
मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी की डिवीजन बेंच ने इन शवों का 23 दिसंबर को पांच बजे से पहले AIIMS के फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि दिशा केे साथ गैंगरेप और हत्या के आरोपियों का 6 दिसंबर को एनकाउंटर किया गया था।
जानकारी
सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
बेंच ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करने के आदेश देते हुए कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिए जाएं। बेंच ने राज्य के मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को ये आदेश दिए।
दिशा गैंगरेप और हत्याकांड
क्या था दिशा गैंगरेप और हत्याकांड?
पिछले महीने तेलंगाना में एक पुल के नीचे वेटरनरी डॉक्टर दिशा की जली हुई लाश मिली थी।
जांच में पता चला कि मोहम्मद आरिफ, जोल्लु नवीन, जोल्लु शिवा और चिंताकुंता चेन्नाकेशावुलु नामक चार आरोपियों ने दिशा को एक टोल प्लाजा के पास से अगवा किया और सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया। आरोपियों ने दिशा की हत्या करने के बाद लाश से भी रेप किया।
सबूत मिटाने के लिए चारों ने दिशा की लाश को आग लगा दी।
तेलंगाना एनकाउंटर
6 दिसंबर को हुआ था एनकाउंटर
पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वहां से चारों आरोपियों को 4 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। 6 दिसंबर को पुलिस चारों को घटना को रिक्रिएट करने के लिए चेटनपल्ली इलाके में लेकर गई।
पुलिस का कहना है कि यहां पर आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीने और भागने की कोशिश की।
पुलिस ने कहा कि जवाबी फायरिंग में चारों आरोपी मारे गए। हालांकि, एनकाउंटर की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं।
जांच
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला
तेलंगाना पुलिस ने इस एनकाउंटर को जायज ठहराया था, लेकिन कई मानवाधिकार और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसकी वैधता को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दो वकीलों ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वीएस सरपुरकर के नेतृत्व वाली समित में पूर्व जज रेखा बालडोटा और CBI के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन अन्य सदस्य होंगे।