हरियाणा: भड़काऊ पोस्ट के मामले में मोनू मानेसर को नूंह कोर्ट से जमानत मिली
हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा से पहले भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में कथित गौरक्षक मोनू मानेसर को नूंह कोर्ट से जमानत मिल गई। मानेसर पर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। वह 12 सितंबर को गुरूग्राम से गिरफ्तार हुआ था। फिलहाल मानेसर जुनैद-नासिर हत्याकांड में राजस्थान की अजमेर जेल में बंद हैं। कामां की एक जिला कोर्ट ने मामले में पिछले महीने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
मोनू को 12 सितंबर को किया गया था गिरफ्तार
भड़काऊ पोस्ट मामले में मोनू मानेसर को 12 सितंबर को गिरफ्तार करने के बाद हरियाणा पुलिस ने उसे नूंह कोर्ट में पेश किया था, जहां उसकी जमानत खारिज कर उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। मानेसर को हरियाणा पुलिस ने IT अधिनियम की जमानती धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। कोर्ट की सुनवाई के बाद राजस्थान पुलिस उसको 2 मुस्लिम युवकों की हत्या के मामले में अपने साथ राजस्थान ले गई थी।
कौन हैं मोनू मानेसर और उस पर क्या आरोप हैं?
गुरूग्राम के मानेसर निवासी मोनू मानेसर का असली नाम मोहित यादव है। उस पर राजस्थान के भरतपुर के 2 व्यापारियों, नासिर और जुनैद, को जिंदा जलाने का आरोप है, जिनका शव फरवरी में हरियाणा से बरामद हुआ था। मामले में मोनू फरार था। इसके बाद नूंह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा से पहले मानेसर ने एक वीडियो में लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की। उनके आने की खबर के कारण हिंसा भड़की थी।