हाई कोर्ट ने राम रहीम को पैरोल पर आपत्ति जताई, कहा- कोर्ट की अनुमति लेनी होगी
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रेप और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल पर आपत्ति जताई है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि बिना कोर्ट की इजाजत के राम रहीम को पैरोल नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि 10 मार्च को राम रहीम का आत्मसमर्पण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आदेश दिया कि अगली बार राम रहीम को पैरोल देने के लिए कोर्ट से अनुमति का अनुरोध करें।
कोर्ट ने पूछा- और कितने लोगों को दी गई इस तरह की पैरोल
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही कोर्ट ने हरियाणा सरकार से यह भी पूछा कि राम रहीम की तरह और कितने लोगों को इस तरह की पैरोल दी गई है। बता दें कि SGPC ने कोर्ट में राम रहीम की पैरोल को चुनौती देते हुए कहा था कि डेरा प्रमुख कई संगीन मामलों में दोषी है, इसके बावजूद हरियाणा सरकार उसे पैरोल दे रही है, जो पूरी तरह गलत है।
राम रहीम को अब तक मिल चुकी है 9 बार पैरोल
राम रहीम को 2017 में सजा होने के बाद 9 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। अक्टूबर 2020 में 1 दिन, 21 मई 2021 को 1 दिन, 7 फरवरी 2022 को 21 दिन, जून 2022 को 1 महीने, अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल मिली थी। उसे पिछले साल नवंबर में 21 दिनों की फरलो दी गई थी। इस दौरान वह बागपत के आश्रम में रहा। 21 दिसंबर की शाम को वह रोहतक जेल में लौट गया था।