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दिल्ली-NCR में लागू की गई GRAP-4 की पाबंदियां, स्कूल और कार्यालयों में लागू होगा हाइब्रिड मोड
दिल्ली-NCR में लागू की गई GRAP-4 की पाबंदियां

दिल्ली-NCR में लागू की गई GRAP-4 की पाबंदियां, स्कूल और कार्यालयों में लागू होगा हाइब्रिड मोड

Dec 13, 2025
09:57 pm

क्या है खबर?

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शनिवार को हवा जहरीली हो गई है। सुबह शहर में धुंध की मोटी चादर देखी गई और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया। ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण की पाबंदियों को लागू कर दी है। इसमें सभी कार्यालयों और स्कूलों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) पर संचालित करने का आदेश है।

हालात

AQI बढ़ने के बाद लिया गया फैसला 

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शाम 4 बजे दिल्ली का औसत AQI 431 था, जो शाम 6 बजे बढ़कर 441 हो गया। प्रदूषण के स्तर में यह वृद्धि धीमी हवा की गति, स्थिर वातावरण, प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों और प्रदूषकों के खराब फैलाव के कारण हुई। शाम को आनंद विहार में AQI 488, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर 407 दर्ज किया गया। ऐसे में गंभीर स्थिति को देखते हुए CAQM ने GRAP-4 की पाबंदियां लागू कर दी।

प्रतिबंध

किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध?

GRAP-4 की पाबंदियों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों के दिल्ली और NCR में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इनमें बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन भी शामिल हैं। इसी तरह हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक रहेगी। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों के भी प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और GRAP-3 की पाबंदियां जारी रहेंगी।

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गतिविधियां

इन गतिविधियों पर भी रहेगी रोक

गैर-इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली-NCR की कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। मलबे का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बंद रहेगा। ईंट-भट्ठे भी बंद कर दिए जाएंगे। दिल्ली-NCR में सभी स्टोन क्रशर बंद रहेंगे, आपातकालीन उद्देश्यों में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी और औद्योगिक स्तर के वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य पर भी रोक रहेगी। घरेलू स्तर पर सीमेंटिंग, प्लास्टर और मरम्मत/रखरखाव को छोड़कर बड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी।

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सख्ती

स्कूलों और कार्यालयों में हाइब्रिड मोड लागू करने के आदेश

शैक्षणिक संस्थानों को कक्षा 5 तक की कक्षाओं के लिए हाइब्रिड लर्निंग मोड में स्थानांतरित होने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के मिश्रण के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखते हुए छात्रों की शारीरिक उपस्थिति को सीमित करें। इसी तरह सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने के भी आदेश दिए गए हैं। शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे।

प्रतिबंध

इस साल दिल्ली में पराली जलाने पर प्रतिबंध 

दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लगभग 7,000 एकड़ में धान की खेती होने के बावजूद इस वर्ष शहर में पराली जलाने की एक भी घटना दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय कड़ी निगरानी और किसानों के मजबूत सहयोग को दिया और इसे स्वच्छ हवा की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। यह विकास राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उपलब्धि मानी जा रही है।

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