दिल्ली-NCR में बढ़े वायु प्रदूषण के बाद GRAP-1 लागू, जानिए किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
क्या है खबर?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया है। दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के बाद ये फैसला लिया गया है। दिल्ली में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 208 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। इसके बाद GRAP पर बनी उपसमिति ने बैठक के दौरान GRAP का पहला चरण लागू करने का फैसला लिया है।
संभावना
आने वाले दिनों में और खराब हो सकता है AQI
समीक्षा के दौरान पाया गया कि भारतीय मौसम विभाग (IMD) और IITM के अनुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी हवा की गुणवत्ता इसी श्रेणी में बनी रह सकती है। इसी को देखते हुए पूरे दिल्ली-NCR में GRAP‑1 के तहत सभी उपाय तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। CAQM ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि GRAP‑1 के तहत तय सभी उपायों को सख्ती से लागू किया जाए। इसका मकसद AQI को खराब होने से रोकना है।
उपाय
पहले चरण में क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे?
GRAP का पहला चरण लागू होने के बाद प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जमीनी स्तर पर सख्ती बढ़ाई जाती है। इसके तहत धूल कम करने के लिए सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव और स्वीपिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। खुले में पत्तियां, कचरा या अन्य बायोमास जलाने पर प्रतिबंध रहता है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय लागू किए जाते हैं। CAQM ने कहा कि वो स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।