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सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं लेगा वापस
सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं लेगा वापस

सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं लेगा वापस

लेखन गजेंद्र
May 19, 2026
11:21 am

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। उसने स्कूलों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशन समेत उन सार्वजनिक स्थानों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के नवंबर 2025 के आदेश को भी वापस लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के हमलों की घटनाएं वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों समेत सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है और वह वास्तविकता से अंजान नहीं रह सकता।

आदेश

खतरनाक कुत्तों को दे सकते हैं इच्छामृत्यु- कोर्ट

कोर्ट ने आदेश दिया कि आवारा कुत्तों के हमलों पर अंकुश लगाने के लिए उसके निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए सौंपी गई किसी भी नगर निगम या प्राधिकरण के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारी की पीठ ने आदेश दिया कि मानव जीवन और सुरक्षा के खतरे को कम करने के लिए रेबीज से पीड़ित, बीमार, खतरनाक या आक्रामक कुत्तों को इच्छामृत्यु दी जा सकती है।

आदेश

आदेश का नहीं हो रहा पालन- कोर्ट

कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देशभर में आवारा कुत्तों के काटने और हमलों की घटनाएं चिंताजनक तरीके से बढ़ रही हैं, लेकिन उसके निर्देशों का जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा, "राज्य मूकदर्शक नहीं रह सकता। अदालत उन कठोर जमीनी हकीकतों से अनभिज्ञ नहीं रह सकती जहां बच्चे, अंतरराष्ट्रीय यात्री और बुजुर्ग कुत्ते के काटने की घटनाओं का शिकार हुए हैं।" कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशुओं को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

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फैसला

29 जनवरी को फैसला रखा था सुरक्षित

28 जुलाई 2025 को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की खंडपीठ ने एक खबर के आधार पर आवारा कुत्तों के मामले का स्वत: संज्ञान लिया और 11 अगस्त को कुत्तों को नसबंदी और आश्रय स्थल भेजने को कहा। फैसले का विरोध हुआ, जिसके बाद 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 11 अगस्त के फैसले पर रोक लगा दी। पीठ ने नवंबर 2025 में, स्कूल-अस्पतालों, बस-रेलवे स्टेशनों से कुत्तों को हटाने को कहा और 29 जनवरी 2026 को फैसला सुरक्षित रखा।

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