NEET विवाद के बीच पेपर लीक को लेकर नया कानून लागू, जानिए क्या-क्या किए हैं प्रावधान
राष्ट्रीय प्रवेश सह-पात्रता परीक्षा (NEET) और UGC-NET में पेपर लीक पर हो रहे विवाद के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए आधी रात को नया कानून लागू कर दिया है। इस कानून को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' नाम दिया गया है, जिसे इसी साल फरवरी में संसद से पारित किया गया था। अब इस कानून को अधिसूचित कर दिया गया है।
क्या है कानून?
लगातार पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद 5 फरवरी, 2024 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था। इसे 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024' नाम दिया गया था। 6 फरवरी को ये विधेयक लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। फरवरी में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। हालांकि, अब तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया था।
कानून में किसे माना जाएगा अपराध?
किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र या उत्तर शीट लीक करना या ऐसा करने में शामिल होना। परीक्षा में जवाब लिखने के लिए किसी से मदद लेना। बिना अनुमति उत्तर शीट अपने पास रखना। परीक्षार्थी की किसी भी तरह से मदद करना। उत्तर शीट के साथ छेड़छाड़ करना। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना। परीक्षा की नेटवर्क प्रणाली या कम्प्यूटर में छेड़छाड़ करना। परीक्षा के लिए तय सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करना।
कानून में कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान
कानून के मुताबिक, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल के लिए दोषी को 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति या समूह ऐसा संगठित अपराध करते हैं, जिसमें परीक्षा प्राधिकरण, एजेंसी या कोई अन्य संस्थान शामिल हैं तो उन्हें न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ 5 से 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी।
कानून के दायरे में कौन-कौन?
कानून संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और NTA द्वारा करवाई जाने वाली परीक्षाओं पर लागू होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के वे सभी मंत्रालय और विभाग भी कानून के अंतर्गत आते हैं, जो कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए दूसरे प्राधिकरण भी कानून के दायरे में आते हैं। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
सरकार ने अभी क्यों लागू किया कानून?
दरअसल, बीते कुछ दिनों में कई बड़ी परीक्षाओं को या तो स्थगित या रद्द कर दिया है। इनमें नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (NCAT), UGC-NET और CSIR-UGC NET जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। इनको राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) करवाती है। NEET विवाद के चलते वैसे ही NTA पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने NTA की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस वजह से सरकार ने अभी कानून को लागू किया है।