सैफ अली खान की बढ़ेंगी मुश्किलें? सरकार जब्त कर सकती है 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति
क्या है खबर?
अभिनेता सैफ अली खान अभी खुद पर हुए हमले से उबर भी नहीं पाए हैं और अब उन्हें एक और झटका लग सकता है।
खबर है कि सैफ के पटौदी परिवार की पुश्तैनी संपत्तियां केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ सकती हैं। ये सभी संपत्तियां मध्य प्रदेश के भोपाल में हैं और इनकी कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपये है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इन पर लगे स्थगन आदेश को हटा लिया है।
मामला
क्या है मामला?
दरअसल, 2015 में मुंबई के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय ने भोपाल के नवाब की जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था और पटौदी परिवार को नोटिस भी जारी किया था।
2015 में सैफ ने आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। हालांकि, पिछले महीने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने सैफ की याचिका खारिज करते हुए उन्हें अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था।
अपील
30 दिन बाद भी दायर नहीं हुई अपील
पीठ ने कहा था, "यदि आज से 30 दिनों के भीतर कोई अभ्यावेदन दायर किया जाता है तो अपीलीय प्राधिकारी सीमा के पहलू पर ध्यान नहीं देगा और अपील को उसके गुण-दोष के आधार पर निपटाएगा।"
30 दिन की समयावधि खत्म होने के बाद भी सैफ या उनके परिवार के किसी सदस्य ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि, सैफ के पास हाई कोर्ट की डबल बेंच के समक्ष अपील दायर करने का विकल्प है।
शत्रु संपत्तियां
क्या होती हैं शत्रु संपत्तियां?
आजादी के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान जाकर बस गए थे, उनकी संपत्तियों को भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था। इस संबंध में 10 सितंबर, 1959 को आदेश भी जारी किया गया था।
1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद चीन चले गए लोगों की संपत्ति को भी शत्रु संपत्ति में शामिल किया गया।
2017 में सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 और सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 में संशोधन किया था।
वजह
सैफ की संपत्ति शत्रु संपत्ति क्यों मानी जा रही है?
सैफ के पिता मंसूर अली खान के नाना नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे। उनकी 3 बेटियां थीं, जिनमें से आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थीं।
दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान ने भारत में सैफ के दादा नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की। सैफ की दादी की बड़ी बहन आबिदा के पाकिस्तान जाने से सैफ की संपत्ति पर शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत दावा किया जा रहा है।
जानकारी
कौन-कौनसी संपत्तियां हो सकती हैं जब्त?
जिन संपत्तियों पर जब्त होने का खतरा मंडरा रहा है वे भोपाल और रायसेन में हैं। इनमें फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोहेफिजा संपत्ति समेत अन्य संपत्तियां शामिल हैं। फ्लैग स्टाफ हाउस में सैफ ने अपना बचपन बिताया था।