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सरकार बढ़ाएगी शुल्क मुक्त सामान की सीमा, जानिए विदेश यात्रियों को क्या होगा फायदा
सरकार ने बजट में किया शुल्क मुक्त सामान की सीमा बढ़ाने का ऐलान

सरकार बढ़ाएगी शुल्क मुक्त सामान की सीमा, जानिए विदेश यात्रियों को क्या होगा फायदा

Feb 02, 2026
05:25 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संसद में केंद्रीय आम बजट पेश किया। इसमें उन्होंने कई घोषणाओं के साथ ड्यूटी-फ्री यानी शुल्क मुक्त सामान की सीमा में बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया है। सीतारमण ने कहा कि सरकार उन वस्तुओं की सीमा बढ़ाएगी जिन्हें यात्री विदेश यात्रा के दौरान शुल्क-मुक्त भत्ते के तहत साथ ला सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस घोषणा का विदेश यात्रियों पर कैसे फायदा होगा।

नियम

CBIC ने जारी किए आधिकारिक यात्रा नियम

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा की कि सरकार वर्तमान यात्रा की वास्तविकताओं के अनुरूप विदेश से शुल्क-मुक्त भत्ते के तहत यात्रियों द्वारा लाई जा सकने वाली वस्तुओं की सीमा में इजाफा करेगी। उनकी घोषणा के बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सामान नियम, 2026 को लागू करके एक आधिकारिक यात्रा विनियमन जारी किया है, जो सीधे तौर पर सामान नियम, 2016 की जगह लेगा।

फायदा

घोषणा से विदेश यात्रियों को क्या होगा फायदा?

CBIC की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार, अब भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के पर्यटक विदेश यात्रा के दौरान 75,000 रुपये तक का सामान बिना शुल्क के अपने साथ ला सकते हैं। पहले यह सीमा केवल 50,000 रुपये थी। यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने एक और कदम उठाते हुए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के यात्रियों के लिए एक नया लैपटॉप या नोटबुक भी बिना शुल्क के आयात करने की अनुमति दे दी है।

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अन्य

सीमा शुल्क घटाने की भी की गई है घोषणा

वित्त मंत्री सीतारमण ने यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में बजट में व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, यह छूट मोटर वाहनों, शराब और तंबाकू उत्पादों पर लागू नहीं होगी। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों (शिशुओं को छोड़कर) के लिए शुल्क-मुक्त भत्ता 2016 के सामान नियमों के तहत 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।

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गहने

इन भारतीय नागरिकों को होगी शुल्क मुक्त गहने लाने की छूट

CBIC के नए नियमों के तहत, एक वर्ष से अधिक समय तक विदेश में रहे भारत में रहने वाले या भारतीय मूल के पर्यटकों को भारत लौटने पर शुल्क-मुक्त गहने लाने की अनुमति होगी। इसमें महिला यात्रियों को 40 ग्राम तक और अन्य यात्रियों को 20 ग्राम तक गहने साथ लाने की छूट होगी। हालांकि, उन्हें ये गहने वास्तविक सामान में लाने होंगे। सामान से संबंधित ये सभी नए नियम 2 फरवरी की आधी रात से लागू हो जाएंगे।

बदलाव

इस साल और कौन-कौन-से बदलाव देखने को मिलेंगे?

सामान संबंधी नियमों में संशोधन के अलावा, सीतारमण ने माल निकासी को तेज और सस्ता बनाने के उद्देश्य से एक विश्वास-आधारित सीमा शुल्क प्रणाली शुरू की है। इस कदम में एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म, विश्वसनीय आयातकों के लिए कम जांच और अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए आसान शुल्क भुगतान शामिल हैं। सीतारमण ने कहा कि ईमानदार करदाताओं को जुर्माने की जगह अतिरिक्त राशि देकर सीमा शुल्क विवादों को निपटाने की अनुमति दी जाएगी।

घोषणा

सीतारमण ने यह घोषणा भी की

सीतारमण ने यह भी ऐालन किया कि अग्रिम निर्णय सीमा शुल्क अधिकारियों पर वर्तमान 3 वर्ष की अवधि के बजाय 5 वर्ष के लिए बाध्यकारी होंगे। बजट में सीमा शुल्क भंडारण ढांचे को स्व-घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम-आधारित ऑडिट पर आधारित गोदाम संचालक-केंद्रित प्रणाली में बदलने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इन सभी घोषणाओं का विदेश यात्रियों के साथ आयात और निर्यात के कार्य से जुड़े लोगों को भी सीधा लाभ मिल सकेगा।

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