ओडिशा: रैगिंग के दौरान छात्रा को जबरदस्ती किस करवाया गया, 5 हिरासत में
ओडिशा के गंजाम जिले में रैगिंग के दौरान एक नाबालिग छात्रा को जबरन किस करवाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने रैगिंग के दौरान एक फ्रेशर युवक से पीड़िता को किस करने को कहा और इसका विरोध करने पर गाली-गलौज की। एक वीडियो से घटना का खुलासा हुआ है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में तत्पर कार्रवाई करते हुए पांच आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है।
सरकारी कॉलेज का है मामला
घटना गंजाम जिले के ब्रह्मपुर के बिनायक आचार्य सरकारी कॉलेज की है। वायरल वीडियो में एक छात्र को सीनियर छात्रों के कहने पर पीड़ित छात्रा को जबरन किस करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान जैसे ही लड़की जाने लगती है, एक आरोपी उसका हाथ पकड़ लेता है। जूनियर छात्र के रैगिंग का विरोध करने पर हाथ में प्लास्टिक का पाइप पकड़े मुख्य आरोपी को उसे थप्पड़ मारते हुए भी देखा जा सकता है।
साथी छात्राओं ने नहीं किया घटना का विरोध
वीडियो में देखा जा सकता है कि घटना के समय मौके पर कई छात्राएं भी मौजूद हैं, लेकिन वो पीड़ित छात्रा के इस यौन उत्पीड़न का विरोध करने की बजाय घटना पर खिलखिला कर हंस रही हैं।
कॉलेज ने रैगिंग में शामिल रहे 12 छात्रों को निकाला
कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रमिला खडंगा ने बताया कि रैगिंग में शामिल रहे छात्रों की पहचान कर ली गई है और एंटी-रैगिंग टीम की सिफारिश पर 12 आरोपी छात्रों को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 12वीं में पढ़ने वाली आरोपी छात्रों को उनकी सालाना बोर्ड परीक्षाओं में नहीं बैठने दिया जाएगा और इसके लिए कॉलेज ओडिशा बोर्ड (उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद) को पत्र लिखेगा।
हिरासत में लिए गए 5 आरोपी, मुख्य आरोपी है जमानत पर बाहर
पुलिस ने भी मामले में अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए पांच आरोपी छात्रों को हिरासत में लिया है। इनमें दो छात्र नाबालिग हैं, वहीं तीन बालिग हैं। ग्रेजुएशन के तीसरे साल में पढ़ने वाले मुख्य आरोपी अभिषेक नाहक (24) को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पहले से ही यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में जमानत पर बाहर है। अभिषेक सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के छात्र संगठन और कैंपस समिति का सदस्य है।
आरोपियों के खिलाफ POCSO कानून के तहत मामला दर्ज
आरोपी छात्रों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। जिले के पुलिस प्रमुख सरबन विवेक एम ने कहा कि यह केवल रैगिंग का मामला नहीं है, बल्कि पीड़ित छात्रा के यौन उत्पीड़न का भी मामला है। पुलिस ने सभी 12 आरोपी छात्रों के फोन भी जब्त कर लिए हैं और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
घटना से सदमे में पीड़ित छात्रा, दी जा रही काउंसलिंग
कामपल्ली की रहने वाली पीड़ित छात्रा घटना से सदमे में है और उसने कॉलेज से ट्रांसफर करने की मांग की है। उसकी मां ने कॉलेज की प्रधानाचार्य खडंगा से मुलाकात की और अपनी बेटी का कामपल्ली के शशि भूषण रथ सरकारी महिला कॉलेज में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। खडंगा ने कहा कि पीड़ित छात्रा और मां दोनों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें काउंसलिंग दी जा रही है।
न्यूजबाइट्स प्लस
रैगिंग में सीनियर छात्र कॉलेज में एडमिशन लेने वाले नए छात्रों से तरह-तरह की गतिविधियां कराते हैं। कई बार रैगिंग में ऐसे खराब कार्य कराए जाते हैं जिनसे छात्रों की गरिमा का हनन होता है। कई छात्र रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या भी कर चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक, भारत में 40 प्रतिशत छात्रों को रैगिंग का सामना करना पड़ता है। भारत में रैगिंग पर प्रतिबंध है और दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा हो सकती है।