उत्तर प्रदेश NCR में 1 अक्टूबर से नया नियम: बिना PUC गाड़ी में पेट्रोल भरवाना भूल जाइए
उत्तर प्रदेश के NCR में वाहन चलाने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर से, अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण (PUC) का वैध सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली जिलों के पेट्रोल पंपों पर बिना PUC सर्टिफिकेट के अब पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए यह अहम कदम उठाया जा रहा है।
पेट्रोल पंपों पर लगेंगे ANPR कैमरे
पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की मदद से उन गाड़ियों की पहचान हो सकेगी जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है, तो पेट्रोल पंप पर आपको ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार को भरोसा है कि इस नई व्यवस्था से सबके लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी।