हरियाणा: पिता ने सात साल तक किया बेटी का रेप, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात
बेटी को पिता का स्वाभीमान माना जाता है और वह पिता हमेशा उसकी रक्षा करता है, लेकिन हरियाणा के हिसार में एक कलयुगी पिता ने पिता-पुत्री के इस पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया। यह हैवान पिता पिछले सात सालों से अपनी 17 वर्षीय बेटी का रेप कर रहा था। इसके चलते पिछले दिनों वह गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी पिता ने दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। हालांकि, शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।
पिता ने सात साल पहले की थी दरिंदगी की शुरुआत
TOI के अनुसार हिसार की महिला थानाप्रभारी ने बताया कि आरोपी ने करीब सात साल पहले अपनी बड़ी बेटी से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की शुरुआत की थी। उसके बाद वह नियमित रूप से उसका रेप कर रहा था। विरोध करने पर वह उसे पीटता और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। ऐसे में डर के कारण वह चुप रही और इससे उसके पिता की दरिंदगी भी लगातार बढ़ती गई।
तीन महीने पहले गर्भवती हुई थी पीड़िता
थानाप्रभारी ने बताया कि करीब तीन महीने पहले पीड़िता गर्भवती हो गई थी। उसने इस बाद की जानकारी अपने पिता को दी। इस पर आरोपी पिता ने उसे गर्भनिरोधक गोलियां खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। इससे दुखी को होकर वह गत दिनों अपनी शादीशुदा बड़ी बहन के यहां चली गई थी। बहन और जीजा के साथ वापस आने पर पिता ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, लेकिन डर के कारण वह किसी को पिता की हकीकत नहीं बता पाई।
छोटी बहन से छेड़छाड़ करने पर मां को बताई पिता की करतूत
थानाप्रभारी से बताया कि बड़ी बेटी के अपने बहन के जाने के बाद पिता ने छोटी बहन से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया था। वह इसे बर्दास्त नहीं कर पाई और उसने अपनी मां के सामने पिता की काली करतूतों की पूरा चिट्ठा खोल दिया। यह सुनकर उसकी मां भी हतप्रभ रह गई। वह बेटी को लेकर पुलिस थाने पहुंची और पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। बेटी ने पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
आरोपी पिता के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज किया मामला
थानाप्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (2) (n) (बार-बार दुष्कर्म), 376 (2) (f) (अभिभावक द्वारा दुष्कर्म), 354-a (1, 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 6 (लगातार यौन उत्पीड़न) और बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामाल दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल मुआयना भी कराया गया है।