चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 6 और राज्यों में SSR करेगा
क्या है खबर?
चुनाव आयोग 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) करेगा। इसकी घोषणा गुरुवार को की। आयोग ने बताया कि SSR अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, चंडीगढ़ और दादर-नागर हवेली और दमन-दीव में किया जाएगा। यहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा हो चुका है। इससे पहले आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR की घोषणा की थी।
सूची
1 जनवरी, 2027 तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले जुड़ेंगे
चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि इस प्रक्रिया के तहत 1 जनवरी, 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाएंगे।
इसके अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 2027 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा भी अपना नाम सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिन राज्यों में SIR चल रहा है, वहां SSR बाद में होगा।
नामांकन
21 जनवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
इन 6 राज्यों के पोलिंग स्टेशनों को ठीक करने या फिर से व्यवस्थित करने का काम 20 नवंबर तक पूरा होगा और मसौदा मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
उसके बाद मतदाता 30 नवंबर से 30 दिसंबर 2026 तक मसौदा सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी, 2027 को प्रकाशित होगी।
इससे पहले 17 राज्यों में SSR की अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी, 2027 को प्रकाशित होगी।
SSR
17 राज्यों की मसौदा सूची 12 नवंबर को प्रकाशित होगी
पिछले महीने, आयोग ने उन राज्यों में SSR का आदेश दिया था जहां SIR पूरा हो चुका था। इसमें अंडमान और निकोबार, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं।
इन राज्यों की मसौदा सूची 12 नवंबर को प्रकाशित होगी।
आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में SSR की तारीखें बाद में तय की जाएंगी।
आयोग
SSR क्या होता है?
SSR मतदाता सूची को अपडेट करने और नए मतदाताओं को जोड़ने की सालाना प्रक्रिया है। हालांकि, SIR 2 दशक बाद हुआ है।
आमतौर पर इसकी घोषणा हर साल मई में की जाती है। इसके जरिए उन लोगों के नाम जोड़े जाते हैं, जिन्होंने हाल में 18 साल की उम्र पूरी कर ली है या फिर छूट गए थे।
पात्र मतदाता हर साल 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।