ED ने हाई कोर्ट को बताया, शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को बनाएगी आरोपी
दिल्ली की शराब नीति मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि वह मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाएगी। लाइव लॉ के मुताबिक, ED की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा को बताया कि AAP को आरोपी बनाने के लिए एक पूरक आरोपपत्र दायर किया जाएगा। इससे पहले जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में इशारा किया था।
मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान ED ने दी जानकारी
हाई कोर्ट में मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान ED ने विरोध करते हुए यह जानकारी दी। इससे पहले जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि वह मामले में राजनीतिक दल को आरोपी बनाने और दूसरे पहलू की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 70 को लागू कर सकती है।
हाई कोर्ट भी जता चुकी है इस मामले में सहमति
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दिनों न्यायमूर्ति स्वर्णकांता की पीठ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती को खारिज करते हुए कहा था कि किसी भी राजनीतिक दलों को PMLA के तहत लाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि ED ने जो सामग्री पेश की है, उससे साफ है कि केजरीवाल AAP के व्यवसाय के संचालक और प्रभारी हैं। ऐसे में प्रथम दृष्टया राजनीतिक दल PMLA की धारा 70 के तहत जवाबदेह होंगे।