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कलकत्ता हाई कोर्ट से TMC की याचिका खारिज, ED ने कहा- मुख्यमंत्री ने सभी दस्तावेज छीने
कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC याचिका खारिज की

कलकत्ता हाई कोर्ट से TMC की याचिका खारिज, ED ने कहा- मुख्यमंत्री ने सभी दस्तावेज छीने

लेखन गजेंद्र
Jan 14, 2026
05:36 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की याचिका खारिज कर दी। TMC ने याचिका में ED द्वारा कथित रूप से जब्त किए गए गोपनीय राजनीतिक डेटा के संरक्षण की मांग की थी। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को हाई कोर्ट को बताया था कि राजनीतिक परामर्श I-PAC में छापे के दौरान उसने कोई दस्तावेज जमा नहीं किए। आरोप है कि सभी दस्तावेज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने साथ ले गईं थीं।

सुनवाई

कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया

कोर्ट में न्यायमूर्ति सुव्रा घोष के समक्ष ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ED ने कुछ भी जब्त नहीं किया और फाइले-उपकरण मुख्यमंत्री ने लिया था। न्यायमूर्ति घोष ने TMC याचिका का निपटारा करते हुए कहा, "पंचनामा से स्पष्ट है कि 8 जनवरी को I-PAC या उसके निदेशक प्रतीक जैन के कार्यालयों से कोई जब्ती नहीं हुई। इन दलीलों को देखते हुए, अब कुछ भी विचारणीय नहीं। याचिका का निपटारा किया जाता है।"

मांग

ED ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की

एसवी राजू ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की कि इसी तरह की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, वहीं TMC की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि पार्टी केवल अपने डेटा की सुरक्षा चाहती है। एएसजी एसवी राजू ने कहा, "हमने सुप्रीम कोर्ट में दो मामले दायर किए हैं जिनमें हमने यही प्रार्थना की है... मामले को स्थगित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। इसे किसी और तारीख तक के लिए स्थगित किया जाए।"

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