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ED की सत्येंद्र जैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कुर्क की 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ED की सत्येंद्र जैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कुर्क की 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति

Sep 23, 2025
06:55 pm

क्या है खबर?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ED ने उनसे जुड़ी कंपनियों की 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क कर दिया। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है। बता दें, ED ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा 24 अगस्त, 2017 को दर्ज FIR के आधार पर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

कुर्की

ED ने अब तक कुर्क की 12.25 करोड़ रुपये की संपति

ED ने इससे पहले मार्च 2022 में इसी मामले में जैन की कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी और अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की थी। उसके बाद में दिल्ली की एक अदालत ने संज्ञान लिया था। इस नवीनतम कार्रवाई के साथ अब कुल कुर्की राशि 12.25 करोड़ रुपये हो गई है। एजेंसी के अनुसार यह राशि जैन द्वारा कथित रूप से अर्जित आय से अधिक संपत्ति के पूरे मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है।

जांच

CBI के आरोपों के आधार पर ED ने शुरू की थी जांच

CBI ने अगस्त 2017 में जैन, उनकी पत्नी पूनम और परिवार के खिलाफ 1.62 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। CBI ने 2018 में अपनी चार्जशीट में कहा था कि जैन और उनके परिवार ने 2011-12 में 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 में 4.63 करोड़ रुपये बनाने के लिए चार फर्जी फर्म बनाई थीं। उसी आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करते हुए 30 मई, 2022 को जैन को गिरफ्तार कर लिया था।

आरोप

ED की जांच में क्या सामने आया?

ED के अनुसार, नवंबर 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद जैन के करीबी सहयोगियों अंकुश और वैभव जैन ने आय प्रकटीकरण योजना (IDS) के तहत अग्रिम कर के रूप में 7.44 करोड़ रुपये नकद जमा किए थे। उन्होंने 4 कंपनियों के नाम पर 16.53 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। जांच में सामने आया कि वे जैन के स्वामित्व और नियंत्रण में थीं। आयकर विभाग और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने जैन के सहयोगियों को बेनामी धारक माना था।

खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी जैन की अपील 

जैन ने आयकर विभाग और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उसके बाद ED ने अपने निष्कर्ष CBI के साथ साझा किए, जिसने जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बढ़ाते हुए एक पूरक आरोपपत्र दायर कर दिया। ED ने कहा है कि वह जल्द ही एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज करेगा।