नए आपराधिक कानून: अमित शाह बोले- चिकित्सीय लापरवाही से मौत पर डॉक्टर दोषी नहीं होंगे
क्या है खबर?
नए आपराधिक कानून विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चिकित्सीय लापरवाही से हुई मरीज की मौत के मामले में डॉक्टर दोषी नहीं होगा।
शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि डॉक्टरों को ऐसे मामलों में मुकदमे से बाहर रखा जाएगा।
अभी तक ऐसे मामलों में डॉक्टरों के खिलाफ मामले दर्ज होते थे।
चर्चा
IMA ने दिया था प्रस्ताव
लाइव लॉ के मुताबिक, शाह ने लोकसभा में बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखकर ये प्रावधान किया गया है।
IMA की ये पुरानी मांग रही है और उसका कहना है कि किसी भी मरीज की मौत पर डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर परिजन उन्हें प्रताड़ित करते हैं।
शाह ने कहा कि तीनों नए कानून लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त करेंगे।
विधेयक
तीनों विधेयक निचले सदन से पारित
लगभग दो-तिहाई विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति के बीच आपराधिक कानूनों को बदलने वाले 3 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित हो गए हैं।
भारतीय न्याय संहिता विधेयक (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक (BNSS) और भारतीय साक्ष्य विधेयक (BSB) क्रमश: भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे, जो अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं।
विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में विधेयक पारित किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं।