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    श्रद्धा हत्याकांड: कोर्ट ने तय किए आरोप, आरोपी आफताब पूनावाला ने खुद को बताया बेकसूर
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    श्रद्धा हत्याकांड: कोर्ट ने तय किए आरोप, आरोपी आफताब पूनावाला ने खुद को बताया बेकसूर

    लेखन नवीन
    May 09, 2023 | 12:33 pm 1 मिनट में पढ़ें
    श्रद्धा हत्याकांड: कोर्ट ने तय किए आरोप, आरोपी आफताब पूनावाला ने खुद को बताया बेकसूर
    श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब के खिलाफ हत्या का आरोप तय

    दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड मामले में मंगलवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ IPC की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत आरोप तय करने के निर्देश दिए। आरोपी आफताब ने सुनवाई के दौरान अपने ऊपर पर आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की। कोर्ट ने इस ट्रायल के लिए 1 जून की तारीख तय करते हुए अभियोजन पक्ष को सारे रिकॉर्ड सूचीबद्ध करने को कहा है।

    कोर्ट ने आरोप तय करते वक्त क्या कहा?

    साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने ये आदेश सुनाया है। उन्होंने आरोप तय करते हुए कहा कि आरोप है कि 18 मई, 2022 को आरोपी ने श्रद्धा वॉल्कर की हत्या की, जो IPC की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके बाद आरोपी ने हत्या के साक्ष्य मिटाने के इरादे से शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और शरीर को जगह-जगह ठिकाने लगा दिया, जो सबूत गायब करने का अपराध है।

    कोर्ट से आरोपी आफताब ने की ट्रायल की मांग

    आरोपी आफताब ने कोर्ट में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया। सुनवाई के दौरान आफताब के वकील अभिषेक भंडारी ने अभियुक्त पर लगे आरोपों को लेकर ट्रायल की मांग की, जिसके लिए कोर्ट ने 1 जून की तारीख तय की है। आफताब के वकील ने कोर्ट में कहा कि अभियुक्त पर हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के मुख्य अपराध के लिए संयुक्त आरोप नहीं लगाये जा सकते हैं।

    श्रद्धा की अस्थियां परिजनों को सौंपने का निर्देश

    पिछली सुनवाई में श्रद्धा के पिता विकास वॉल्कर की ओर से उसकी अस्थियां सौंपे जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, ताकि वह उसका अंतिम संस्कार कर सकें। उन्होंने एक महीने के भीतर ऐसा न होने पर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई 9 मई के लिए स्थगित कर दी थी और आज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा की अस्थियां उसके परिजनों को सौंपने का निर्देश दिया।

    दिल्ली पुलिस ने 75 दिनों में कोर्ट में पेश की थी चार्जशीट

    दिल्ली पुलिस ने फरवरी में इस मामले में 75 दिनों के भीतर कोर्ट में 6,600 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। चार्जशीट में दावा किया गया था कि आरोपी आफताब ने एक मिक्सर ग्राइंडर की मदद से श्रद्धा की कई हड्डियों को पीसकर उनका चूरा फेंका था। इसके अलावा आफताब ने श्रद्धा के कटे हुए सिर को भी करीब तीन महीने तक अपने पास रखा था, जिसके बाद उसे भी ठिकाने लगा दिया।

    क्या है श्रद्धा हत्याकांड?

    दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। श्रद्धा की हत्या का आरोप उसके ही लिव-इन पार्टनर आफताब पर लगा है। जांच में सामने आया था कि आफताब ने लड़ाई के बाद श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव के 35 टुकड़े कर फ्रीज में रख दिए। वो इन टुकड़ों को रात में महरौली जंगल में अलग-अलग स्थानों पर फेंकता था। आरोपी 22 नवंबर, 2002 से पुलिस हिरासत में है।

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