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आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से झटका; बलात्कार मामले में उम्रकैद बरकरार, आत्मसमर्पण को कहा
बलात्कार के मामले में आसाराम बापू की उम्रकैद बरकरार

आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से झटका; बलात्कार मामले में उम्रकैद बरकरार, आत्मसमर्पण को कहा

लेखन गजेंद्र
May 27, 2026
11:22 am

क्या है खबर?

राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के मामले में स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने निचली अदालत की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। लाइव लॉ के मुताबिक, हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ में न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने बुधवार सुबह 8 बजे फैसला सुनाया है। अभी पैरोल पर चल रहे आसाराम को तुरंत आत्मसमर्पण का भी आदेश दिया है।

आदेश

आसाराम और सह-आरोपी गैंगरेप मामले में बरी

कोर्ट ने गैंगरेप के मामले में आसाराम समेत सह-आरोपी शरद और शिल्पी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप के आरोप साबित नहीं होते हैं। दोनों को पीड़िता की आसाराम से मुलाकात कराने के आरोप में 20 साल जेल की सजा हुई थी। जोधपुर की विशेष POCSO कोर्ट ने अप्रैल 2018 में आसाराम को POCSO समेत सामूहिक बलात्कार, मानव तस्करी, गलत तरीके से कैद करना, आपराधिक धमकी और साजिश के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मामला

जोधपुर और गुजरात मामले में जेल काट रहा आसाराम

जोधपुर के आश्रम में नाबालिग बच्ची से रेप की शिकायत के बाद पुलिस ने 2013 में आसाराम को इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया था। 5 साल सुनवाई के बाद 25 अप्रैल, 2018 को जोधपुर की POCSO कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद 2013 में गुजरात के सूरत में महिला अनुयायी से रेप के मामले में 2023 में गुजरात की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आसाराम अभी इलाज के लिए जमानत पर है।

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