महुआ मोइत्रा के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, NCW अध्यक्ष पर की थी असभ्य टिप्पणी
क्या है खबर?
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ असभ्य टिप्पणी करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी जांच शुरू कर दी है।
बता दें कि इस मामले में NCW ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज की 3 दिन में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था।
कार्रवाई
पुलिस ने BNS की धारा-79 में दर्ज किया मामला
दिल्ली पुलिस ने बताया कि NCW की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मोइत्रा पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए NCW अध्यक्ष रेखा पर असभ्य टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।
शिकायत पर संज्ञान लेकर प्रारंभिक जांच की गई। इसके बाद स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-79 के तहत एक मामला दर्ज कर लिया।
पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट अब संबंधित एक्स हैंडल का विवरण निकालने में जुटी है।
प्रकरण
क्या है पूरा मामला?
NCW अध्यक्ष रेखा हाथरस में मची भगदड़ की घटना को लेकर घटनास्थल पहुंची थी।
बारिश में उनके पीछे एक शख्स के छाता लेकर चलने पर पत्रकार निधि राजदान ने पूछा था कि रेखा ने खुद छाता क्यों नहीं पकड़ा?
इस पर मोइत्रा लिखा था, 'वह (रेखा) अपने बॉस का पायजामा थामने में बहुत व्यस्त हैं।'
इसके बाद रेखा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
संज्ञान
NCW ने लिया था स्वत: संज्ञान
इस मामले में NCW ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए लिखा था, 'यह अभद्र टिप्पणी अपमानजक है और महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। आयोग ने पाया है कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-79 के तहत आती है। NCW इस टिप्पणी की निंदा करता है और मोइत्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अनुरोध करता है। मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और 3 दिन में आयोग को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।'