ओमिक्रॉन के बीच 'येलो अलर्ट' पर दिल्ली, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
क्या है खबर?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत 'येलो अलर्ट' लागू कर दिया है। ऐसे में शहर में पाबंदियों को और सख्त कर दिया गया है।
येलो अलर्ट के दौरान लागू होने वाली पाबंदियों को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने विस्तृत आदेश भी जारी कर दिया है।
आइए जानते हैं येलो अलर्ट के दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।
सख्ती
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे निजी कार्यालय, बार और रेस्त्रां
NDTV के अनुसार, अब दिल्ली में सभी निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे।
इसी तरह शॉपिंग काम्प्लेक्स और मॉल में गैर जरूरी सेवाओं की दुकानें ऑड-ईवन नियम के तहत सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी।
रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 8 से रात 10 बजे तक और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक संचालित हो सकेंगे।
कर्फ्यू
दिल्ली में रात 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
दिल्ली में रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
इसके अलावा स्कूल-कॉलेज, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, जिम, स्पा, योग संस्थान, मनोरंजन पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा की अनुमति नही रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी।
इसी तरह ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी में सिर्फ दो यात्री सफर कर सकेंगे।
जानकारी
शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे अधिकतम 20 लोग
आदेश के अनुसार, अब दिल्ली में किसी भी शादी समारोह में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादियां घर या कोर्ट में ही आयोजित हो सकेंगी। इसी तरह अंतिम संस्कार कार्यों में भी अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
पाबंदी
सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रहेगी पाबंदी
आदेश के अनुसार, दिल्ली में अब सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और त्योहारी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। सार्वजनिक तौर पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।
आदेशों का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसी तरह लोगों का घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य सभी बचाव के उपायों का पालन करना होगा।
काम
उद्योग और निर्माण कार्य रहेंगे जारी
आदेश के अनुसार, दिल्ली में सभी प्रकार के उद्योग और निर्माण कार्य जारी रहेंगे, लेकिन वहां के कर्मचारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
इसी तरह होटल, ब्यूटी पार्लर, सैलून तथा सार्वजनिक पार्क खुले रहेंगे और आउटडोर योग की अनुमति होगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं जारी रहेंगी।
इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहां पर नियमित रूप से पूजा-अर्चना जारी रहेगी।
इसके अलावा ऑनलाइन डिलिवरी जारी रहेगी।
ओमिक्रॉन
देश में 670 पर पहुंची ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या
बता दें कि देश में मंगलार को ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 670 पर पहुंच गई है। इसमें महाराष्ट्र 167 मामलों के साथ पहले पायदान पर है, वहीं दिल्ली 165 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।
इसी तरह गुजरात (73), तेलंगाना (55), केरल (57), राजस्थान (46), तमिलनाडु (34), कर्नाटक (38), हरियाणा (12), मध्यप्रदेश (9), ओडिशा (8), आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में छह-छह, उत्तराखंड चार, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ में तीन-तीन, मामले सामने आए हैं।