दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 'असाधारण अंतरिम जमानत' देने की याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में 'असाधारण अंतरिम जमानत' पर रिहा करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताया और याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और केजरीवाल न्यायिक आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में हैं।
लॉ छात्र ने दायर की थी याचिका
लॉ के चौथी वर्ष के एक छात्र ने अपना नाम उजागर किए बिना 'हम भारत के लोग' की तरफ से यह याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल की जान को खतरा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री एक राज्य का दिमाग होता है और पिछले एक महीने से वह उपलब्ध नहीं हैं, जिससे 3 करोड़ दिल्लीवासियों को समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी ने केजरीवाल को दोषी नहीं ठहराया है।
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने केजरीवाल ने याचिकाकर्ता से मदद नहीं मांगी तो वो उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। उसने पूछा कि क्या लॉ स्कूल में याचिकाकर्ता की उपस्थिति ठीक है क्योंकि वह कानून के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे। उसने कहा कि याचिकाकर्ता का भारत के लोगों का प्रतिनिधि होने का दावा निराधार है। उसने कहा, "कानून सबके लिए बराबर है और उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती।"
कोर्ट ने इस बात को बताया बेहद अजीब
कोर्ट ने इसे बेहद अजीब बताया कि याचिकाकर्ता केजरीवाल के लिए निजी बॉन्ड भरने को तैयार है और वादा कर रहा है कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। उसने कहा कि याचिकाकर्ता के पास केजरीवाल की तरफ से वादे करने की शक्ति नहीं है।
केजरीवाल तिहाड़ जेल से चला रहे हैं सरकार
बता दें कि केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और यहीं से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। पहले 11 दिन वह ED की हिरासत में रहे और 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। 15 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ा दिया गया।
केजरीवाल जेल में क्यों हैं?
केजरीवाल दिल्ली की नई शराब नीति में घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। ED का आरोप है कि केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों के फायदे के लिए अपनी नई शराब नीति में बदलाव किए थे और इसके बदले में 100 करोड़ रुपये रिश्वत ली थी। ED ने केजरीवाल को इसका सरगना बताया है। आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों से पैसा इकट्ठा करने वाले विजय नायर को अपना बंदा बताया था।