दिल्ली हाई कोर्ट ने गौहत्या पर प्रतिबंध की मांग ठुकराई, केंद्र को निर्देश देने से इनकार
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को ठुकराते हुए केंद्र को निर्देश देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी कदम के लिए सक्षम विधायिका से संपर्क करना होगा।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने याचिकाकर्ता बृषभान वर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार दिल्ली में पहले से ही गौहत्या पर प्रतिबंध हैं।
सुनवाई
याचिकाकर्ता को कोर्ट ने दी सलाह
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह अन्य राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कोई भी उचित कदम उठाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, जिसमें विधायिका को कोई विशेष कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकने की बात कही गई है।
बता दें कि याचिकाकर्ता ने बिना देरी के केंद्र को गाय और उसकी संतान (बूढ़े बैल, भैंस, नर समकक्ष) के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।