दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। लाइव लॉ के मुताबिक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून में कोई भी बाधा दिखाने में विफल रहा जो गिरफ्तार मुख्यमंत्री को पद संभालने से रोकता है। पीठ ने कहा कि मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
कोर्ट ने क्या कहा?
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "अगर कोई संवैधानिक विफलता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश है? उपराज्यपाल इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं। यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। यह एक अलग विंग का है। वहां इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।" मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, "हमें दिखाओ, निषेध कहां है। हमें कोई कानूनी बाधा दिखाओ जिसके बारे में आप प्रचार कर रहे हैं।"
किसने दायर की है याचिका
रिपोर्ट के मुताबिक, यह याचिका दिल्ली के निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है। वह खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बता दें कि दिल्ली की शराब नीति मामले में गिरफ्तार केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत गुरुवार को खत्म हो रही है। मामले पर सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट में होनी है।