अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, ED ने किया था विरोध
क्या है खबर?
दिल्ली की शराब नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली कोर्ट से मिली जमानत पर दिल्ली होई कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ कर रही है।
कोर्ट ने केजरीवाल के वकील की दलील ठुकरा दी कि जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है।
जमानत
ED ने आवेदन में क्या कहा?
ED ने हाई कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करते हुए कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे प्रमुख पद पर बैठे हैं और अभी जांच काफी महत्वपूर्ण मोड़ पर है।
ED का कहना है कि अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है तो इससे आगे की जांच पर असर पड़ेगा।
बता दें कि केजरीवाल को गुरुवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने ED की दलीलों को खारिज कर दिया था।
विवाद
केजरीवाल को दूसरी बार मिली थी जमानत
ED ने 21 मार्च को केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। पहले 11 दिन वह ED की हिरासत में रहे और 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।
10 मई को जेल से बाहर आने से पहले तक 50 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहे। जमानत के दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार किया और 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था।
यह केजरीवाल को दूसरी बार जमानत मिली थी।