5G मामले में जूही चावला को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, लगाया 20 लाख का जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जूही चावला की 5G वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। इतना ही कोर्ट ने मामले में जूही को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने याचिका लोकप्रियता हासिल करने के लिए दाखिल की थी। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर अदालत का समय खराब करने को लेकर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जूही ने 5G के खिलाफ 31 मई को दायर की थी याचिका
बता दें कि जूही ने 31 मई को भारत में 5G वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को लागू करने खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने दावा किया था कि 5G वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी स्थापित करने से आम लोगों के साथ पशुओं, वनस्पतियों और अन्य जीवों पर रेडिएशन का कुप्रभाव पड़ेगा। ऐसे में इसे देश में लागू करने से पहले इससे जुड़े तमाम तरह के शोधों की बारीकियों पर गौर किया जाना चाहिए।
हाई कोर्ट ने 2 जून को की थी मामले की सुनवाई
हाई कोर्ट ने मामले में 2 जून को सुनवाई की थी। उस दौरान जस्टिस जेआर मिढ़ा ने उनके सरकार से संपर्क किए बिना 5G तकनीक को चुनौती देने के लिए सीधे अदालत आने पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि परिवादी को अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता थी और वहां राहत नहीं मिलने पर उन्हें कोर्ट आना चाहिए। उस दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 4 जून की तारीख दी थी।
सुनवाई के दौरान बजे थे जूही चावला की फिल्म के गाने
उस सुनवाई के दौरान दिलचस्प वाकया देखने को मिला था। ऑनलाइन लिंक के जरिए सुनवाई से जुड़े एक शख्स ने जूही की फिल्मों के गाने गाना शुरू कर दिया था। कोर्ट के बार-बार शख्स को सुनवाई से बाहर करने के बाद भी वह अलग-अलग आईडी से सुनवाई से जुड़कर गाने गा रहा था। इसके बाद कोर्ट ने शख्स की पहचान कर उसे अवमानना नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। इस मामले की खासी चर्चा हुई थी।
हाई कोर्ट ने खारिज की जूही की याचिका
मामले में शुक्रवार को फिर से सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जूही की याचिका को खारिज कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि अभिनेत्री ने अदालत की कार्यवाही का दुरुपयोग किया है और ऐसा लगता है जैसे यह लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया गया है। ऐसे में उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें याचिका की फीस भी जल्द से जल्द भरने को कहा है।
हाई कोर्ट ने याचिका पर की तीखी टिप्पणी
जस्टिस मिढ़ा ने कहा कि अभिनेत्री जूही को खुद नहीं पता है कि उनकी याचिका तथ्यों पर आधारित नही होकर पूरी तरह तहर से कानूनी सलाह पर आधारित थी। उन्हें तथ्यों के साथ याचिका दायर करनी चाहिए थी। इसी तरह उन्होंने कहा कि अभिनेत्री ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए सुनवाई के लिंक को अन्य लोगों में भी शेयर कर दिया। इससे कई लोग सुनावई से जुड़ गए। उन्होंने याचिका से कोर्ट का कीमती समय बर्बाद किया है।